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उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षाओं की बंकिंग को रोकने के लिए मॉल, रेस्तरां और पार्क सहित सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल यूनिफार्म पहनकर स्कूली छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (UPSCPCR) ने जिला प्रशासकों को पत्र लिखकर नई नीति पर जल्दी एक्शन लेने की मांग की है। यह प्रतिबंध प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के स्कूली बच्चों सहित स्कूल जाने वाले बच्चों पर लागू होगा। कुछ मामलों में, कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्र जूनियर कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं, हालांकि, उन पर भी आदेश लागू किया जा सकता है।

जिला प्रशासकों को लिखे अपने पत्र में, बाल अधिकार आयोग की प्रमुख शुचित्रा चतुर्वेदी (Shuchitra Chaturvedi) ने कहा, “यह हमारे संज्ञान में आया है कि लड़के और लड़कियां स्कूल के समय में स्कूल बंक करने के बाद मॉल, रेस्तरां, पार्कों में घूमते हैं। इससे अवांछित घटनाएं हो सकती हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए, सार्वजनिक स्थानों से स्कूल के समय में स्कूल यूनिफार्म पहनने वाले छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए।”

यह आदेश बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल जाने के लिए घर छोड़ने के बाद पारित किया गया है, लेकिन अक्सर कक्षाएं छूट जाती हैं और समय बिताने के लिए कहीं और चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस आदेश पर कार्रवाई कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया गया है।

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